२३३- समिति का
गठन और उसके कृत्य-
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मंत्रियों द्वारा
समय-समय पर सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन
करने के लिये और निम्न बातों पर प्रतिवेदन करने के लिये सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी
एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित १५ से अनधिक सदस्य होंगे-
(क) ऐसे आश्वासनों,
प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहां तक परिपालन किया गया है, तथा
(ख) जहां परिपालन
किया गया है, तो ऐसा परिपालन उस प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है,
या नही :
परन्तु कोई
मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री
नियुक्त किये जायं तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
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