उत्तर प्रदेश
विधान सभा सचिवालय
सूचना का अधिकार
(फीस और लागत विनियमन)
नियम, २००७
विधान सभा
सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(अधिष्ठान
अनुभाग)
संख्याः
९२५/वि०स/०२(अधि०)२००६
लखनऊः दिनांक
१८ जून, २००७
अधिसूचना
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सूचना का
अधिकार अधिनियम,
2005 (अधिनियम संख्या
22, सन् 2005) की धारा
28 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग
करते हुए अध्यक्ष,
विधान सभा उत्तर
प्रदेश निम्नलिखित
नियम बनाते हैं
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1-संक्षिप्त
नाम और प्रारम्भ |
(1) |
यह नियम उत्तर
प्रदेश विधान
सभा सचिवालय सूचना
का अधिकार (फीस
और लागत विनियमन)
(प्रथम संशोधन)
नियम, 2012 कहलायेगा। |
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(2) |
यह नियम दिनांक
02 जून, 2012 की तिथि से
प्रवृत्त होंगे। |
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2- उत्तर प्रदेश
विधान सभा सचिवालय
सूचना का अधिकार
(फीस और लागत नियिमन)
नियम, 2007 के नियम
5 के पश्चात निम्नलिखित
नया नियम 5-क जोड़
दिया जाए :- ‘‘5-क- प्रत्येक
आवेदन-पत्र द्वारा
केवल एक बिन्दु
पर ही सूचना मांगी
जाएगी।’’ |
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आज्ञा से,
प्रदीप कुमार
दुबे,
प्रमुख सचिव।